Wednesday, December 16, 2020

अप्रकाशित सत्य 15 , अनुच्छेद 48 क्या है ? क्या अनुच्छेद 48 गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है ? किन किन राज्यों में है गो हत्या पर पुर्ण प्रतिबंध और किन किन राज्यों में हो रही है गो हत्या ? आइए विस्तारपुर्वक चर्चा करें |

अनुच्छेद 48 क्या है ?

     भारत का संविधान भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ है | अनुच्छेद 48 हमारे संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में वर्णित कई अनुच्छेदों मे से एक है | भारत के संविधान में उल्लेखित यह निर्देशक तत्व भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार नही हैं इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक इनकी सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नही खटखटा सकता है | संविधान के अनुसार राज्य , राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेदों को लागु करने के लिए बाध्य नही हैं |

क्या अनुच्छेद 48 गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है ?

     अनुच्छेद 48 के अनुसार 'कृषि और पशुपालन का संगठन-राज्य , कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछडो़ तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा' |

     यदि आप इस अनुच्छेद को ध्यान पुर्वक पढे़गे तो पाएंगे कि यह अनुच्छेद भारत के सभी राज्यों को यह निर्देशित करता है कि सभी राज्य गायों और बछडो़ तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाए |

भारतीय संस्कृति में गाय की महत्ता :-

     बैदिक काल से लेकर आज तक स्नातनी हिन्दू गाय की पुजा करते आ रहे हैं और शिर्फ हिन्दू ही क्यों बौद्ध , जैन और सिख भी गाय की पुजा करते हैं सम्मान करते हैं और गाय को मां का दर्जा प्रदान करते हैं | गाय को धन , शांति और सुख समृद्धि का प्रतिक माना जाता है और इसके दुध को अमृत माना जाता है | आज भी भारत में करोडो़ परिवार ऐसे हैं जिनकी आय गाय अथवा भैस का दुध बेचकर या दुध से बनने वाले उत्पादों को बेचकर प्राप्त होती है | हममे से कई लोग बचपन में अपनी मां के दुध के साथ साथ गाय का निर्मल दुध पीकर बडे़ हुए हैं या हो सकता है कि आज भी आप दुध खाते हो या पीते हो |

भारत के किन किन राज्यों में है गो हत्या पर पुर्ण प्रतिबंध ?

     भारत के इन 10 राज्यों हिमाचल प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , उत्तराखंण्ड , उत्तर प्रदेश , राजस्थान , गुजरात , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ में गो हत्या पर पुर्ण प्रतिबंध लागु है | भारत में इन चार केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली , चंडीगढ , जम्मु कश्मीर तथा लद्दख में भी गो हत्या पर पुर्ण प्रतिबंध लागु है |

भारत के इन 8 राज्यों बिहार , झारखंड , ओडिशा , तेलंगाना , आंध्रप्रदेश , तमिलनाडु , कर्नाटक तथा गोवा में गो हत्या पर आंशिक प्रतिबंध लागु है | इन 8 राज्यों के साथ साथ 3 केन्द्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली दमन और दीव , पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समुह में भी आंशिक रुप से गो हत्या पर प्रतिबंध लागु है |

भारत कें किन किन राज्यों में हो रही है गो हत्या ? 

     भारत में इन 10 राज्यों असोम , केरल , बंगाल , अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , त्रिपुरा तथा सिक्किम में गो हत्या पर कोई प्रतिबंध लागु नही है | यानि इन राज्यों में गो हत्या करने , बीफ खाने तथा बेचने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नही है ना राज्य में इसे प्रतिबंधीत करने को लेकर कोई कानून है | इसी तरह का एक मात्र केन्द्र शासित प्रदेश लक्षदीप है जहा गो हत्या पर कोई प्रतिबंध लागु नही है ना तो बीफ खाने और बेचने पर है |

     यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे की जिन राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में गो हत्या तथा बीफ खाने एवं क्रय विक्रय करने पर कोई प्रतिबंध नही है 2011 कि जनगणना के अनुसार इन राज्यों की बहुसंख्यक आबादी या तो ईसाई है या तो मुस्लिम है | ऐसा नही है कि इन राज्यों में केवल बीफ ही आहार का एक मुख्य जरिया हो इसके उलट यहा गायों के अलावा सुअर , भैस , कुत्ते , टर्की , बतख , सांप , भेंड़ , बकरी आदि का मांस भी काफी मात्रा में खाया जाता है |

     कई वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि गाय का दुध बहुत ही पौष्टीक आहार है जो मानवों को कई जानलेवा बिमारीयों से बचाने की शक्ति शरीर को प्रदान करता है | और केवल दुध ही नही गाय के दुध से बनने वाले अनेक भोज्य पदार्थ जैसे घी , माखन , दही , छाछ , खोया , योगट , पनीर आदि मानव शरीर के विकास तथा स्वास्थ के लिए बहुत लाभदायक हैं | यह सारे भोज्य पदार्थ इतने स्वादीष्ठ तथा लाभदायक हैं कि इनके सम्मुख बीफ खाने से मिलने वाला स्वाद तथा पोषण ना के बराबर है |


Monday, December 7, 2020

अप्रकाशित सत्य 14 , भारत में अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या है ? अल्पसंख्यक आयोग तथा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय क्या है तथा संविधान का कौन सा अनुच्छेद इनके लिए प्रावधान करता है ? अल्पसंख्यक की परिभाषा क्यों तय की जानी चाहिए ? विश्लेषण |

       अल्पसंख्यकों पर बात करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए की अल्पसंख्यक कहा किसे जाता है | अल्पसंख्यक उन धर्मों के लोगों को कहा जाता है जो किसी देश में बहुसंख्यक नही होते या उनकी जनसंख्या कम होती है जैसे बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में हिन्दु , बौद्ध , सिख आदि धर्मों के लोग अल्पसंख्यक हैं क्योंकि इन देशों का एक धर्म है | भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका अर्थ यह है की भारत देश का कोई पंथ(धर्म) नही है तो इस आधार पर देश में ना तो कोई अल्पसंख्यक हो सकता है और ना ही कोई बहुसंख्यक सब बराबर के नागरीक है | मगर फिर भी आज देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है तथा देश के हर राज्य में अल्पसंख्यक आयोग हैं |

     26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर होने तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागु होने से लेकर आज तक हमारे संविधान में सौ से ज्यादा बार संविधान संसोधन किए गए है | हमारे संविधान में 395 अनुच्छेदों मे से केवल तीन ही अनुच्छेद हैं जिसमे अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र मिलता है | पहला अनुच्छेद 29 जिसमें 'अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण' दुसरा अनुच्छेद 30 जिसमें 'शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अघिकार' तथा 350क जिसमें 'प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ' एवं 350ख जिसमें 'भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी' का उल्लेख है |

भारत में अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या है ?

     भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नही दी गई है यही नही अभी तक किसी अधिनियम में भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नही किया गया है | परन्तु 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से अक्टूबर 1993 में ततकालीन केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पांच समुदायों सिख , पारसी , ईसाई , मुस्लिम तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया तथा 2014 में सिख समुदाय को भी यह दर्जा दे दिया गया | 

अल्पसंख्यक आयोग तथा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय क्या है तथा संविधान का कौन सा अनुच्छेद इनके लिए प्रावधान करता है ?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग :-

     केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की सहायता से 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया तथा उसके पश्चात सभी राज्यों ने भी राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया | यदि बात की जाए भारत के संविधान कि तो भारत के संविधान में इसके गठन के लिए कोई अनुच्छेद नही हैं जबकि संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग के गठन के लिए अनुच्छेद वर्णित हैं |

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय :-

     अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में से किया गया | वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नख्वी जी हैं |

अल्पसंख्यक की परिभाषा क्यों तय की जानी चाहिए ? 

     जनसंख्या एवं पंथ(धर्म) के आधार पर केन्द्र सरकार ने यह मान लिया है कि बौद्ध , जैन , सिख , पारसी , ईसाई तथा मुस्लिम सम्पुर्ण भारत देश में अल्पसंख्यक हैं जबकि मुस्लिम समुदाय पुरे भारत की जनसंख्या का 19-20 प्रतिशत है | यही नही 6 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जिनमें कथित बहुसंख्यक माना जाने वाला हिन्दु समुदाय अल्पसंख्यक है जैसे लक्षदीप में 96.20 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है और केवल 3 प्रतिशत हिन्दु जनसंख्या है और जम्मु कश्मीर में 70 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है और केवल 30 प्रतिशत हिन्दु और अन्य जनसंख्या है मगर फिर भी यहां हिन्दुओ को ही बहुसंख्यक माना जाता है और मुस्लिमों को अल्पसंख्यक | 

     इसी तरह पंजाब में सिख समुदाय बहुसंख्यक हैं और हिन्दु समुदाय अल्पसंख्यक मगर यहां भी हिन्दु समुदाय ही बहुसंख्यक माना जाता है | वही मिजोरम , मेघालय तथा नागालैण्ड मे ईसाई समुदाय बहुसंख्यक और हिन्दु समुदाय अल्पसंख्यक है मगर वही हाल इन राज्यों में भी है यहां भी हिन्दु समुदाय ही बहुसंख्यक माना जाता है | यही हाल देश में भाषाई अल्पसंख्यकों का भी भी है | इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि देश में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा तय की जानी चाहिए |


Thursday, November 26, 2020

अप्रकाशित सत्य 13 , अनुच्छेद 44 क्या है ? समान सिविल संहिता क्या है ? भारत में समान सिविल संहिता लागु न हो पाने के क्या कारण है ? समान सिविल संहिता की विशेषताएं |

सिविल संहिता क्या होती है ?

     अनुच्छेद 44 को पुर्ण रुप सं समझने के पहले हमे यह समझना चाहिए की सिविल संहिता क्या होती है ? | सिविल संहिता कानुनों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें पारिवारिक विवादों से जुडे़ मामले के निपटारे के लिए प्रबन्ध वर्णित किए जाते हैं | सिविल संहिता के तहत निम्न विवादों की स्थिति में न्यायालय में जाकर न्याय मांगा जा सकता है जैसे विवाह , तलाक , गुजाराभत्ता , बच्चा गोद लेना , अत्तराधिकार , भुमि विवाद आदि |

अनुच्छेद 44 क्या है ?

     अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में सम्मिलित 17 अनुच्छेदो में से एक है | यह अनुच्छेद राज्यों को एक निर्देश है | अनुच्छेद 44 के अनुसार 'राज्य , भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरीकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा' |

समान सिविल संहिता (UCC) क्या है ?

     समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता कानुनों का एक ऐसा समुह है जो पुरे देश में रहने वाले नागरिको पर एक समान रुप से लागु होता है बिना किसी लिंग , मुलवंश , जाति , पंथ , सम्प्रदाय , भाषा , जन्म स्थान का विभेद किए हुए | समान नागरिक संहिता को एक आदर्श कानुन कहा जा सकता है जो पुरे देश के नागरिको को एक समान होने का एहसास दिलाता है |

भारत में समान सिविल संहिता लागु न हो पाने के क्या कारण है ? 

     भारत में सिविल मामलों के लिए विभिन्न सम्प्रदायों के लिए विभिन्न कानुन है जैसे हिन्दुओ के लिए जिसमे सिख , जैन तथा बौद्ध भी आते हैं हिन्दु कोड बिल है जिसमें चार कानुन हिन्दु मैरिज एक्ट 1655 , हिन्दु सक्सेशन एक्ट 1956 , हिन्दु मायनोरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 तथा हिन्दु एडप्सन एण्ड मेंटेनेंश एक्ट 1956 सामिल है इसके अलावा ईसाईयों के लिए क्रिश्चन मैरिज एक्ट 1872 , इंडियन डिबोस एक्ट 1869 , इंडियन सक्सेसन एक्ट 1925 तथा गार्जियन एवं वार्ड्स एक्ट 1890 है इसके अलावा पारसियों एवं यहुदियोॉं के लिए भी इसी तरह के अलग अलग कानुन हैं | साथ ही 1954 में लागु हुआ स्पेसल मैरिज एक्ट भी है जो अन्तर जातिय तथा अन्तर पंथिय विवाह को स्वीकार करता है एवं इनसे जुडे़ अन्य मामलों के लिए भी प्रावधान करता है |

     यहां गौर करने वाली बात यह है कि बाकी पंथों में तो फिर भी विवाह , तलाक , गुजाराभत्ते , गोद लेने तथा उत्तराधिकार को लेकर कानुन हैं मगर मुस्लिम पंथ में इनमें से किसी भी विषय पर कोई कानुन नही था जब तक की तिन तलाक को निषेध करने वाला कानुन केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष नही बनाया था | तो आप पुछेंगे कि अभी तक मुस्लिम परिवारों के इन विवादों का निपटारा कैसे होता आ रहा है तो इसका जबाब है शरीया कानुनों से जो मुस्लिमों का मजहबी कानुन है और यही वजह है कि अभी तक मुस्लिमों के लिए विवाह  , गोद लेने , गुजारा भत्ता , उत्तराधिकार को लेकर केन्द्रीय या राज्य के स्तर पर भी कोई कानुन नही हैं |

समान सिविल संहिता की विशेषताएं ?

समान सिविल संहिता की निम्न विशेषताए हो सकती हैं :-

1. यह महिलाओ को समान अधिकार पाने में मदद करेगा जैसे हम बात करें तो पुरे देश में यदि कोई हिन्दु , सिख , जैन , बौद्ध दुसरी शादी करता है तो उसे हिन्दु मैरिज एक्ट केे तहत सजा दिलायी जा सकती है कोई पारसी करता है तो उसे पारसी मैरिज एक्ट के तहत कोई ईसाई करता है तो उसे  ईसाई मैरिज एक्ट के तहत सजा दिलाई जा सकती है मगर यदि कोई मुस्लिम पुरुष दुसरा निकाह करता है तो उसकी पहली बेगम उसे चाह कर भी सजा नही दिला सकती क्योंकि उसके लिए कोई कानुन ही नही है |

2, समान सिविल संहिता सभी महिला एवं पुरुषों के हितों कि रक्षा करेगा जैसे यदि कोई हिन्दु महिला अपनी पैत्रीक सम्पत्ति में अधिकार पाना चाहे तो वह हिन्दु सक्सेसन एक्ट के तहत पा कसती है और अन्य पंथों कि महिलाए जैसे पारसी , ईसाई , यहुदी आदी मगर यहां भी एक मुस्लिम महिला को वह अधिकार नही मिलेगा क्योंकि इसके लिए भी कोई केन्द्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर कानुन नही है | 

3. समान सिविल संहिता पुख्ता तौर पर यह निश्चित करेगी की किसी भी महिला या पुरुष से उसके पंथ , लिंग , मुलवंश , जन्मस्थान , सम्प्रदाय तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नही किया जाएगा जैसे की आज मुस्लिम महिलाओ के साथ हो रहा है कि दुसरे धर्मों की महिलाए तो दुसरी शादी करने पर अपने पतियों को सजा दिला सकती हैं पर मुस्लिम महिलाए नही दिला सकती चाहे उनका पति चार शादियां ही क्यों ना कर ले क्योंकि इसके लिए कोई कानुन ही नही है | 

     समान सिविल संहिता के पुरे देश में लागु न हो पाने की कई वजहो में से सबसे बडी़ वजह यह है कि हमारा देश भारत विभिन्नताओं का धनी देश है जहां हजारों बोलिया , रिति रिवाज , मान्यताए , उपासना पद्धतिया , सम्प्रदाए आदि है तो सब के लिए एक कानुन का समुह बनाना मुस्किल है तथा इससे भी ज्यादा मुस्किल इन कानुन को सभी का स्वीकार कर लेना है | समान सिविल संहिता को मध्यस्थ के रुप मे भी लाया जा सकता है | खैर अभी तो हम बस आशा ही कर सकते बै की हमारी सरकार जल्द से जल्द समान सिविल संहिता लेकर आए |