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Wednesday, November 8, 2023

निबंध , जाती जनगणना की हवामिठाई का सच |


आपने कभी न कभी हवामिठाई तो खायी ही होगी कुछ ऐसी ही वोट बैक की राजनीति का सबसे बड़ा और मजबूत आधार रही है जाती जनगणना की हवामिठाई यानी अंग्रेजी में कास्ट आइडैंटिटी और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अंग्रेजी में ही आइडैंटिटी पालिटिक्स कहा जाता है जो भारत में कोई नयी बात नहीं है यह भारत की पहली जनगणना से ही अंग्रेजों ने डिवाइड एण्ड रुल की नीति से हम पर थोप दी और जब तक वो भारत छोड़कर नही गए इसे करते रहे हालाकि स्वतंत्रता के बाद जाती जनगणना तो नहीं होती मगर सरकार तो इसका डाटा रखती ही है | मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद से जाती की राजनीति का असल उदय समझना चाहिए क्योंकि उसी के बाद से स्पष्ट रुप से कुछ जातिगत राजनीति करने वाले दल अस्तित्व में आए कुछ ने स्वयं को समाजवादी कहा तो कुछ ने स्वयं को जनता का दल कहा तो कुछ ने स्वयं को बहुजन समाज से जोड़कर प्रस्तुत किया और यह मिला जुला सिलसिला चलता रहा | 


जाती जनगणना करवाने का जो प्रमुख मक़सद है वो ये कि सामाजिक और आर्थिक विकास की दौड़ में पीछे छूट गई जातीयो को देश के साथ विकास में जोड़ना और विकास के अवसर देना और आरक्षण इसी का परिणाम रहा है मगर अब यह अपने मूल अर्थ से पूर्ण रुप से भटक गया है | कारण यह है कि जिन अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला है उसका एक तरफा लाभ अब मात्र उन्हीं जातियों के लोगों को मिल रहा है जिन्हें इसका लाभ लंबे समय से मिलता आ रहा है और बहुत हद तक इन्ही कुछ जातियों ने जिनकी संख्या ज्यादा है उन्होंने ही इस पूरे आरक्षण पर एकाधिकार कर रखा है चाहे इसमें आप अनुसूचित जातियों की बात करें अनुसूचित जनजातियों की बात करें या फिर पिछड़ी जातियों की | हर वर्ग की वही दशा है | 


यदि सही अर्थों में आरक्षण को सर्वाधिक उपयोगी बनाना है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए जो अब इकोनामिक बिकर सेक्शन यानी ईडब्लुएस के रुप में सवर्ण वर्ग को मिल रहा है लेकिन यह भी कुछ समय के बाद कुछ ही सवर्ण जातियों तक सीमित रह जाएगा आप देख लीजिए गा , वजह यही है कि एक बार हमारे देश में किसी जाति या वर्ग को आरक्षण देने के बाद फिर उसकी अवस्था तथा आरक्षण से प्राप्त लाभों का कोई मुआयना नही किया जाता और इसका नतिजा यह निकलता है की एक पूरे वर्ग को मिला आरक्षण कुछ मजबूत जातियों तक ही सीमित होकर रह जाता है और वोट बैक खोने का सरकारों और राजनीतिक पार्टियों में ऐसा डर है कि इसका आकलन करना तो छोड़ीए आकलन करने की बात कहने तक की हिम्मत किसी में नही है फिर चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष | 


यदि जातिगत आरक्षण का आकलन किया जाए तो सत्य खुद ब खुद सबके सामने आजाएगा कि जिस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं जाती को आरक्षण देने की बात करने वाली पार्टी तथा नेताओं को अपना वोट देते हैं वो आरक्षण वास्तव में आपके जीवन पर कोई फर्क डालता भी है कि बस हवामिठाई ही है | अब आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर फिर से बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाई है और आरक्षण की तय सीमा को बढ़ाकर 75% कर सकते हैं साथ ही कुछ और भी गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे कराने की बात कही है खासकर जिनमें अभी चुनाव प्रकिया चल रही है मगर चाहे किसी राज्य मे जातिगत जनगणना हो या देश के स्तर पर सवाल अब भी वही है कि इसका लाभ किसे मिले यह कौन सुनिश्चित करेगा और किन जातियों को अब इसकी जरुरत नहीं है यह कौन तय करेगा ? प्रश्न बड़ा है और मैं चाहूंगा की आप स्वयं इसका उत्तर तलाश करें | 


अंत में सबसे जरुरी बात यह की अपना वोट बैक साध रहे इन नेताओं को क्या इस बात का अंदाजा भी है कि जाति जनगणना के बाद अगर हर जाती आरक्षण की मांग करने लगे और अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हो जाए तो इससे देश में किस तरह का माहौल निर्मित होगा और फिर ऐसे हालात में क्या देश का भाईचारा सुरक्षित रह पाएगा | असल में मेरे अनुसार जाति जनगणना का दाव विशुद्ध रूप से राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट बैक को साधने का एक हथकंडा मात्र प्रतीत होता है और कुछ भी नहीं | 

Tuesday, January 24, 2023

निबंध, मतदान हर भारतीय नागरीक का प्रथम कर्तव्य है |


प्रस्तावना - 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रुप से सम्पूर्ण देश में अमल में आया तो विश्व के सामने भारतीय लोकतंत्र का एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत हुआ | हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरीक को एक समान रुप से बीना लिंग , समुदाय , जाति या पंथ का भेद किए अपना मत देने का अधिकार प्रदान किया , यह अधिकार हमारे संविधान का वह उपहार है जो यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र एवं राज्य के सम्मुख प्रत्येक नागरीक एक समान है और उसके दिए मत का मूल्य भी एक समान ही है तथा वह देश एवं राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने का हक एक समान ही रखता है जिसे उससे कोई नही ले सकता है |


लोकतंत्र में मतदान का योगदान - दुनिया ने बहुत लंबे दौर तक राजशाही देखी थी तथा इसी का क्रुर रुप तानाशाही भी अपने भयावह परिणाम दिखा चूका था और इसकी मूल वजह एक ही थी कि सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति किसी के प्रति उत्तरदायी नही था बस यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ | प्राचीन रुप में लोकतंत्र भारतीय विचार है जिसकी रुपरेखा बहुत कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है पर लोकतंत्र का नवीन व वर्तमान स्वरुप यूरोप में विकसित हुआ | नवीन लोकतंत्र में सत्ता पर बैठने वाला व्यक्ति पूर्ण रुप से जनता के प्रति उत्तरदायी होगा जिसका चुनाव जनता ही करेगी और यदि वह अपने दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक नही कर पाता तो जनता ही उसे मतदान के माध्यम से सत्तामुक्त भी कर देगी | अत: अब सत्ता विरासत में नही बल्कि बहुमत से मिलने लगी यहि कारण है कि लोकतंत्र में मतदान ही वह एकमात्र तरिका है जो लोकतंत्र को बचाएं रख सकता है |


मतदान का अधिकार किसे है - भारत में रहने वाला हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पुर्ण कर चूका है भारत में वोट डाल सकता है | मतदान करने के लिए उसके पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है | यदि भारत में कोई युवा 18 वर्ष की आयु पुर्ण कर चूका है तो उसे अपना नाम निर्वाचन नामावली में जुड़वाना होता है वह इस कार्य के लिए निर्वाचन आयोग में ऑफलाइन या अब ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है तथा उसका नाम जुड़ने के पश्चात उसे मतदाता पहचान पत्र प्रदान कर दिया जाता है |


भारतीय लोकतंत्र में मतदान - भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है | भारत में प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराया जाना अनिवार्य है , भारत निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा , राज्यसभा , राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है तथा राज्यों में स्थित राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय नगरपालिकाओं तथा पंचायतों का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है | जब भी देश में या राज्य मे कोई चुनाव होता है तो देश का नागरीक अपने संबंधित क्षेत्र में वोट डाल सकता है |


मतदान करना क्यों आवश्यक है - भारत देश जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रतिनिधियों का चुनाव वोटिंग के माध्यम से होता है और एक बार चुनकर आया प्रतिनिधि पांच वर्ष के लिए प्रभावी रहता है | जब भी हमारे राज्य के विधानमण्डल या फिर देश में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो हमे अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद को चुनने का अवसर वोट के माध्यम से होता है और हमे इस अवसर का सदुपयोग बढ़-चढ़ कर करना चाहिए जिससे क्षेत्र को एक उत्तम प्रतिनिधित्व मिल सके जो क्षेत्र और देश के विकास में सकारात्मक योगदान दे सके |


मतदाता के मूल कर्तव्य - जब भी भारत में चुनाव संपन्न हो जाता है तो चुनाव आयोग वोटिंग का प्रतिशत जारी करता है इससे यह पता चलता है कि देश में कितने वोटर हैं और कितने लोगों ने अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग किया और यह बहुत ही चिंतनीय विषय है की यह प्रतिशत कभी भी 100 प्रतिशत नही होता | तात्पर्य यह कि कभी भी पूरे वोटरों ने अपने अधिकार का प्रयोग नही किया जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है | देश के हर वोटर को वोट डालने को अपना मौलिक कर्तव्य समझना चाहिए तथा लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए | 


लोकतंत्र में एक जागरुक मतदाता का महत्व - जब राज्य मे या देश में किसी भी चुनाव का विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करते हैं तो यह देखा जाता है की बहुत से दल वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं तथा धर्म एवं जाति के मुद्दे को उठाकर मतदाता को बरगलाने का प्रयास करते हैं मगर एक जागरुक वोटर ना तो किसी तरह के लालच में आता है और ना ही जाति , पंथ एवं भाईभतिजावाद जैसे अनरगल प्रयोजनों में फंसता है तथा वह निष्पक्ष एवं तटस्थ रहकर अपने वोट का प्रयोग करता है एवं एक योग्य कर्मठ एवं प्रभावशाली उम्मीदवार का चयन करता है | सही मायने में एक जागरुक मतदाता ही एक स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र का आधार स्तंभ है |


उपसंहार - लोकतांत्रिक ढांचे में मतदान का योगदान सर्वोपरि है और मतदाता ही इसका रक्षक है | प्रत्येक वोटर का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मतदान करे | भारत में भारत का प्रत्येक नागरीक मतदान करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग निर्बाधरूप से कर सकता है | हर वोटर को प्रत्येक चुनाव में पुरी गरिमा एवं जागरुकता के साथ मतदान करने को राष्ट्र के प्रति अपना प्रथम कर्तव्य समझते हुए मतदान करना चाहिए |


Thursday, July 26, 2018

सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा
प्रस्तावना :- यातायात का सबसे आसान एवं सबसे उपयोगी माध्यम है , ' सड़क माध्यम | यानी सड़क परिवहन | जब बात एक विकासशील देश की हो रही हो तो यातायात का यह माध्यम उस देश की रीड की हड्डी साबित होता है | ऐसे में अगर हमारी सड़कें शहद आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र के विकास में बाधा आना तय है |

सड़क सुरक्षा के कुछ नियम :- हमारे राष्ट्र के परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए | यह कुछ नियम निम्नलिखित हैं -
पैदल चलने वालों के लिए निर्देश
(1)  सड़क को हमेशा ज़ेबरा क्रॉसिंग से पार करना चाहिए
(2)  ट्रैफिक रुक जाने के बाद ही सड़क पार करने की कोशिस करनी चाहिए
(3)  हमेशा अपनी साइड में चलना चाहिए

वाहन चालकों के लिए कुछ निर्देश
(1)  दोपहिया वाहन चालक एवं सवारी दोनों को हेलमेट लगाकर यात्रा करनी चाहिए
(2)  दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों को ओवर स्पीड में नहीं चलाना चाहिए
(3)  चार पहिया वाहन चालकों को यात्रा हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही करनी चाहिए
(4)  नशे की अवस्था में या फिर नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए
(5)  ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए
(6)  वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए

सड़क हादसों के कुछ प्रमुख कारण :- सड़क हादसों के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं
(1)  यातायात के नियमों का पालन ना करना
(2)  वाहन चालकों द्वारा नशे की अवस्था में वाहन चलाना
(3)  वाहन चालकों द्वारा ऊपर स्पीड ( तेज रफ्तार ) में वाहन चलाना
(4)  दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाना
(5) जबरन सड़क पार करने की कोशिश करना
(6)  यातायात सुरक्षा विभाग का ढीला रवैया

उपसंहार :- सुरक्षित यातायात के लिए यह आवश्यक है कि हमें सड़क यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए | यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारी सड़क यात्रा सुरक्षित होगी वरना असुरक्षित | हमारे राष्ट्र की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हमारे देश के सड़क सुरक्षा विभाग को भी भ्रष्टाचार रहित होकर एक अहम भूमिका का निर्वाह करना होगा |

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       मेरा ये निबंध आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट के जरिए जरुर बताइएगा | अगर अपनी रचना को प्रदर्शित करने में मुझसे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो तहे दिल से माफी चाहूंगा |  एक नई रचना के साथ मैं जल्द ही आपसे रूबरू होऊंगा | तब तक के लिए अपना ख्याल रखें  अपने चाहने वालों का ख्याल रखें | मेरी इस रचना को पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया | नमस्कार |